हो जाइए तैयार क्योंकि बदलने वाले हैं नियम : 1 अप्रैल से बदलेंगे इनकम टैक्स नियम, सैलरी से निवेश तक पड़ेगा असर
1 अप्रैल से बदलेंगे इनकम टैक्स नियम, सैलरी से निवेश तक पड़ेगा असर
आगामी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों के तहत सैलरी, भत्तों और निवेश से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रस्तावित आयकर नियम 2026 का उद्देश्य टैक्स कैलकुलेशन को अधिक पारदर्शी बनाना और विभिन्न सुविधाओं (perquisites) के मूल्यांकन को स्पष्ट करना है।
नए नियमों के अनुसार, नियोक्ता द्वारा रिटायरमेंट फंड—जैसे पीएफ, एनपीएस और सुपरएन्युएशन—में 7.5 लाख रुपये से अधिक के सालाना योगदान पर टैक्स लागू होगा। इस सीमा से ऊपर अर्जित आय भी टैक्स के दायरे में आएगी, जिससे उच्च वेतन वर्ग के कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है।
कंपनी द्वारा दिए जाने वाले आवास के टैक्स निर्धारण को भी व्यवस्थित किया गया है। शहर की जनसंख्या के आधार पर यह मूल्य वेतन के 5% से 10% तक तय होगा। वहीं, यदि कंपनी किराए पर घर लेकर देती है, तो टैक्सेबल वैल्यू वास्तविक किराए या वेतन के 10% में से जो कम होगा, उसी के आधार पर तय की जाएगी।
कार सुविधा पर भी स्पष्ट नियम लाए गए हैं। 1.6 लीटर तक के इंजन वाली कार के लिए 5,000 रुपये और उससे अधिक क्षमता वाली कार के लिए 7,000 रुपये प्रति माह टैक्सेबल लाभ माना जाएगा। ड्राइवर की सुविधा मिलने पर अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़े जाएंगे।
इसके अलावा, नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट 15,000 रुपये तक टैक्स-फ्री रहेंगे, जबकि ऑफिस के दौरान 200 रुपये प्रति मील तक का भोजन भी टैक्स से मुक्त रहेगा।
ब्याज-मुक्त या रियायती दर पर मिलने वाले लोन पर भी टैक्स लागू हो सकता है, जिसकी गणना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों के आधार पर की जाएगी, हालांकि 2 लाख रुपये तक के लोन को छूट दी गई है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। यदि किसी विदेशी डिजिटल कंपनी का भारत में 2 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार या 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, तो उसे टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, इन बदलावों का सीधा असर सैलरी स्ट्रक्चर, फॉर्म-16 और टैक्स प्लानिंग पर पड़ेगा। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों और निवेशकों को अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि नए नियम लागू होने पर किसी तरह की परेशानी न हो।




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