पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चार दोषियों को फांसी का ऐलान
हरियाणा के डिंगरहेडी केस में सीबीआई कोर्ट का 7 साल बाद फैसला
हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी डबल मर्डर मामले में सीबीआई अदालत का 7 साल बाद फैसला आया है जिसमें चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में 10 आरोपी हिरासत में थे। परंतु तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सबूत के अभाव में सीबीआई कोर्ट से बरी कर दिया गया था जबकि एक आरोपी अमरजीत पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया था। यह जानकारी आज फांसी का ऐलान होने के बाद बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार और अभिषेक राणा द्वारा दी गई है।
इन धाराओं के तहत आरोपियों हुए दोषी करार
इस केस में आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात “कुल्हाड़ी गैंग” के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कथित तौर पर “कुल्हाड़ी गैंग” के आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपती की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर भाग गए थे।
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इस मामले मे एक आरोपी ने किया सुसाइड
वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की दरम्यानी रात सामूहिक रेप के बाद दंपती की हत्या कर दी गई थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद मे एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा बार बार बुलाए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।




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