नगर निगम ने किया म्यूर ढाबा के पीछे अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त
शहर में अवैध निर्माण नहीं होगा बर्दाश्त, निश्चित होगी कार्रवाई: अदिति, संयुक्त आयुक्त
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल 1 दिसम्बर : अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में गुरूवार को नेशनल हाईवे-44 स्थित म्यूर ढाबा द्वारा पीछे की तरफ किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे गिराया गया। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अदिति ने यह जानकारी दी। उन्होंनेे बताया कि उपरोक्त निर्माण को लेकर म्यूर ढाबा के मालिक को नियमानुसार दो नोटिस जारी किए गए थे, जिसका न तो कोई जवाब दिया गया और न ही नोटिस की पालना की गई। परिणामस्वरूप नगर निगम अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से गिराया दिया गया। कार्रवाई शांतिपूर्ण सम्पूर्ण करवाने के लिए उप निगमायुक्त अरूण भार्गव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। तोड़-फोड़ करने गई टीम में सहायक नगर योजनाकार संदीप राठी, भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा, कनिष्ठ अभियंता प्रशांत राणा तथा भारी पुलिस बल भी था। खास बात यह है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। संयुक्त आयुक्त ने इस कार्रवाई के बाद कहा कि अनाधिकृत निर्माण रोकने को लेकर नगर निगम निरंतर कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम की मनाही के बावजूद भी जो लोग अपनी मनमर्जी से अवैध निर्माण कर रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी शिकायतें नगर निगम में आएंगी, उन पर भी अवश्य कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी नगर निगम अवैध निर्माण पर नजर रखे हुए है, ऐसी सूचनाएं मिलते ही कथित व्यक्तियों को नोटिस दिए जाते हैं। अवैध निर्माण न रोकने पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
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