ED किसी भी व्यक्ति को कर सकती है तलब, समन का सम्मान करना और जवाब देना आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली ! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 27 फरवरी को कहा कि, ED , PMLA के तहत कार्यवाही के दौरान आवश्यक समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है !
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से मिले समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना जरूरी है !
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि ED की ओर से बुलाए जाने पर व्यक्ति को उपस्थित होना होगा और PMLA के तहत कार्यवाही के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो सबूत पेश करना होगा !
कोर्ट ने PMLA के प्रावधानों की जांच के बाद टिप्पणी की, जिसमें कहा, ”ऐसा देखा गया है कि ED किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान सबूत पेश करने या उपस्थिति देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलब कर सकती है !
जिन लोगों को समन जारी किया गया है, उन्हें ,ED के उक्त समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना आवश्यक है”।
PMLA की धारा 50 के अनुसार, ED अधिकारियों के पास अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समन भेजने की शक्ति है, जिसकी उपस्थिति वे आवश्यक मानते हैं !
ऐसा माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद अब एजेंसी के आठवें सम्मन पर अरविंद केजरीवाल एजेंसी के दफ्तर जरूर जाएंगे । इसके पहले ईडी उनका साथ संबंध जारी कर चुकी है मगर एक में भी वह अब तक एजेंसी के दफ्तर जांच में नहीं पहुंचे हैं ।
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