सुप्रीम फैसला : प्रेसिडिंग ऑफीसर अनिल मशीह पर चलेगा मुकदमा
खबरी प्रशाद डेस्क रिपोर्ट चंडीगढ़
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज नगर निगम के मेयर चुनाव में प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह पर मुकदमा चलाने के लिए कहा है । कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अनिल मशीह ने कोर्ट में झूठ बोला है । अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत नोटिस दिया है ।
मेयर चुनाव मे सुप्रीम फैसला आने के बाद अब सबकी नजर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर है । यह मामला CWP 2878 of 2024 में 26.02.2024 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आएगा ।
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