मतदाता 9 दिसम्बर तक करवा सकते है दावें व आपत्तियां दर्ज: एसडीएम अनुभव मेहता
एसडीएम ने ली सुपरवाईजर की बैठक ,
कहा- कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से ना रहे वंचित
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल 1 दिसम्बर: एसडीएम एवं निर्वाचक पंजीयन अधिकारी करनाल अनुभव मेहता ने मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में सुपरवाईजरों व बीएलओज की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एसडीएम ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुर्न निरीक्षण का कार्य 9 दिसम्बर 2023 तक किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी बीएलओज व सुपरवाईजर अपने अपने मतदान केन्द्र पर रहकर नई वोट बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को निर्वाचन नियमावली के अनुसार क्वालीफाइंग तिथि मानते हुए यदि किसी मतदाता के नाम में कोई त्रुटि है, तो वह इस बारे 9 दिसम्बर या उससे पूर्व प्रारूप 6, 7, 8 में से जो भी समुचित हो, उसका प्रारूप दाखिल कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष हो गई है तो वह अपना वोट बनवा सकता है। नया वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 में 2 फोटो, एड्रेस प्रूफ व आयु प्रमाण पत्र तथा परिवार या पड़ोसी के वोटर कार्ड की फोटो प्रति सहित दस्तावेज अपने क्षेत्र से संबंधित बीएलओ के पास जमा करवाएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो फॉर्म नंबर 7 के साथ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बीएलओ के पास जमा करवा कर वोट कटवा सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के वोटर कार्ड में कोई त्रुटि है तो वह फार्म नंबर 8 में अपनी आईडी व फोटो सहित बीएलओ के पास जमा करवाएं।
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल 1 दिसम्बर: एसडीएम एवं निर्वाचक पंजीयन अधिकारी करनाल अनुभव मेहता ने मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में सुपरवाईजरों व बीएलओज की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एसडीएम ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुर्न निरीक्षण का कार्य 9 दिसम्बर 2023 तक किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी बीएलओज व सुपरवाईजर अपने अपने मतदान केन्द्र पर रहकर नई वोट बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को निर्वाचन नियमावली के अनुसार क्वालीफाइंग तिथि मानते हुए यदि किसी मतदाता के नाम में कोई त्रुटि है, तो वह इस बारे 9 दिसम्बर या उससे पूर्व प्रारूप 6, 7, 8 में से जो भी समुचित हो, उसका प्रारूप दाखिल कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष हो गई है तो वह अपना वोट बनवा सकता है। नया वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 में 2 फोटो, एड्रेस प्रूफ व आयु प्रमाण पत्र तथा परिवार या पड़ोसी के वोटर कार्ड की फोटो प्रति सहित दस्तावेज अपने क्षेत्र से संबंधित बीएलओ के पास जमा करवाएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो फॉर्म नंबर 7 के साथ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बीएलओ के पास जमा करवा कर वोट कटवा सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के वोटर कार्ड में कोई त्रुटि है तो वह फार्म नंबर 8 में अपनी आईडी व फोटो सहित बीएलओ के पास जमा करवाएं।
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