सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नीट रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो, अगली सुनवाई 22 जुलाई को
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। यह रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट अपलोड करते समय उम्मीदवार की पहचान गुप्त रखी जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और दोपहर तक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा और यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी।
नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी, जिसमें 23.33 लाख से अधिक कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। यह परीक्षा 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी सेंटर्स भी शामिल थे।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं, जबकि याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं।
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