लोकतंत्र की हत्या हुई: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले CJI
चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर विकृत किए: सुप्रीम कोर्ट
प्रीसाइडिंग अफसर के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
रिकॉर्ड जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखे जाएं: सुप्रीम कोर्ट
चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रीसाइडिंग अफसर अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “यह स्पष्ट है कि उन्होंने बैलेट पेपरों को डिफेस्ड (विरूपित) किया। क्या वह इसी तरह चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास शाम 5 बजे तक रखा जाए और बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संरक्षित किया जाए। इसके साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी।
I.N.D.I.A यानी AAP-कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने यह याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव की मांग की है।
याचिका में दलील दी गई कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा वोटों की गिनती में हेराफेरी की गई है। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखेंगे।
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