हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिगत धारा 144 रहेगी लागू : जिलाधीश
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल, 1 दिसंबर। जिलाधीश अनीश यादव ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी-2023) शनिवार 2 दिसम्बर को लेवल-3 पीजीटी-लेक्चरर के लिए दोपहर बाद 3 बजे से सायं 5:30 बजे तक तथा रविवार 3 दिसम्बर को लेवल-2 टीजीटी के लिए प्रात:10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और लेवल-1 पीआरटी के लिए दोपहर बाद 3 बजे से सायं 5:30 बजे तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। उक्त परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 2 व 3 दिसम्बर के लिए लागू कर दी है।
जिलाधीश ने यह आदेश परीक्षा को नकलरहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्धेश्य से जनहित में जारी किये हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे।
आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 2 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा 3 दिसम्बर को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजकर 30 मिनट तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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