शहर की 70% के करीब सोसाइटियों के पास नहीं है फायर विभाग की एनओसी
एनओसी न लेने वाली सोसाइटियों के खिलाफ नए कानून के मुताबिक करवाई करने की तैयारी में दमकल विभाग
संदीप सिंह बावा: शहर में चारों तरफ आसमान छूती इमारतें तथा बड़े-बड़े मॉल और तीन से लेकर 16 मंजिल तक फ्लैट बन रहे हैं और बन भी चुके हैं नियमों के अनुसार इन सभी बड़ी इमारत तथा सोसाइटियों के लिए फायर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। जिक्र योग्य है के जब किसी बिल्डर द्वारा नई सोसाइटी बनाई जाती है तो उसके लिए बिल्डर द्वारा फायर विभाग से एनओसी ले ली जाती है लेकिन जब वह सोसाइटी बिल्डर द्वारा आरडब्ल्यूए को सौंप दी जाती है तो उसके बाद फायर विभाग से एनओसी लेने की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए की ही बनती है जीरकपुर शहर में हालात यह है कि जितनी भी सोसाइटियां आरडब्ल्यूए द्वारा चलाई जा रही है उनमें से 70% से अधिक सोसाइटियों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है जिक्र योग्य है कि फायर विभाग से एनओसी लेने के लिए सभी शर्तों को पूरा करने के बाद फायर विभाग के पास एनओसी लेने के लिए अप्लाई करना होता है जिसके बाद फायर विभाग द्वारा मौके का दौरा करके सारे अग्निशमन उपकरणों की जांच करने के बाद देखा जाता है कि यह सोसाइटी अगर फायर नियमों को पूरा करती है तो उसे एनओसी जारी किया जाता है जिसके चलते बहुत सी सोसाइटियों की आरडब्ल्यूए द्वारा पैसे बचाने के चक्कर में एनओसी नहीं लिया जाती।
सोसाइटी में क्यों जरूरी है फायर विभाग की एनओसी ?
बड़ी-बड़ी सोसाइटी में अक्सर ही कोई ना कोई आग लगने जैसी घटना हो ही जाती है अगर किसी सोसाइटी ने फायर विभाग से एनओसी ली हुई है तो इसका मतलब यह है कि उसे सोसाइटी के पास आग बुझाने के लिए पूरे उपकरण मौजूद है और आग पर मौके पर काबू पाकर किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरी और अगर किसी सोसाइटी ने फायर विभाग से एनओसी नहीं ली हुई इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि उस सोसाइटी के पास आग बुझाने के उपकरण मौजूद नहीं है और आग लगने की किसी भी घटना पर फायर विभाग को ही सूचित करना पड़ता है जब तक फायर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं तब तक तो भारी नुकसान हो चुका होता है।
सभी सोसाइटियों को फायर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होता है अगर कोई सोसाइटी एनओसी नहीं लेती तो उसे फायर विभाग द्वारा नोटिस भी निकाला जाता है। पहले तो एनओसी न लेने वाली सोसाइटीयों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती थी लेकिन अब एक नया कानून फायर एंड एमरजैंसी सर्विस एक्ट 2024 के आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। – महेश कुमार फायर ऑफिसर, दमकल विभाग जीरकपुर
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