मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी
गुरुग्राम
नाबालिग के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनि कुमार मेहता की अदालत ने पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं ।
सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों के अधिवक्ता अदालत के समक्ष पेश हुए. उनके वकीलों ने हाजिरी माफी का आवेदन किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उनकी जमानत रद्द कर दी ।
आरोप है कि 2013 में पालम विहार में संत आसाराम बापू के कार्यक्रम के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित किया गया था, जिससे परिवार की छवि को नुकसान हुआ.
इसे लेकर दोनों आरोपियों की 20 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसमें दोनों के खिलाफ 30 नवंबर तक गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के लिए पुलिस को निर्देश दिया गया है ।
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