भारत सरकार की सख्ती: पाकिस्तान से जुड़ी ओटीटी और मीडिया सामग्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल माध्यमों को जारी की एडवाइजरी
नई दिल्ली, 8 मई 2025: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी कर देश में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और डिजिटल इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान मूल की सभी वेब सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट को बंद करें।
क्या कहा गया है एडवाइजरी में?
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III के तहत ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (जैसे ओटीटी) के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार किसी भी कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाला कंटेंट,
- राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाला कंटेंट,
- भारत के विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट,
- हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका वाला कंटेंट।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि आईटी नियमों के भाग-II के नियम 3(1)(b) के तहत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज़ पर यह जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार की जानकारी या कंटेंट को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड या प्रसारित न करें, जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हो।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि: मंत्रालय
मंत्रालय ने सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वे पाकिस्तान से उत्पन्न किसी भी कंटेंट को तुरंत बंद करें, चाहे वह सदस्यता आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या निःशुल्क। यह निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के तहत जारी किया गया है।
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