सपना चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
दिल्ली की तिज़ हज़ारी कोर्ट ने मंगलवार को गायक सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया। यह कार्रवाई उनके धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में अनुपस्थिति के चलते की गई है।
सपना चौधरी पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा चार्जशीट दायर की गई है। पवन चावला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2021 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के कोर्ट में अनुपस्थित रहने के बाद गैर-जमानती वारंट जारी किया। CJM ने कहा, “आरोपी की ओर से अंतिम सुनवाई में छूट की याचिका दायर की गई थी। आज भी आरोपी कोर्ट में नहीं आई, हालांकि उसे बुलाया गया था।”
“आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे अगले सुनवाई के दिन तक प्रस्तुत किया जाए,” कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया।
अधिवक्ता रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।
आरोप है कि आरोपी ने विभिन्न बहानों और व्यापारिक गतिविधियों के तहत शिकायतकर्ताओं से पैसे प्राप्त किए और फिर उन पैसों का दुरुपयोग किया। 28 मई 2024 को कोर्ट ने धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) IPC के तहत मामले की संज्ञान ली।
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