बेंगलुरु कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का दिया आदेश, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जबरन वसूली का आरोप
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप है। जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के आदर्श अय्यर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 के बीच विभिन्न फर्मों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से करोड़ों रुपए वसूले गए थे। इस मामले में वित्त मंत्री के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को भी आरोपित किया गया है।
गौरतलब है कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि इसकी गोपनीयता राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।
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