ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक- जिलाधीश
कहा, भारी वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है -उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की प्रासंगिक धारा के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी पंचकूला, 9 नवंबर, जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने […]