महिला के साथ शादी का झूठा वादा कर बनाया यौन संबंध, चार महीनो तक लगातार सिलसिला रहा जारी
भोपाल की महिला डॉक्टर से जयपुर में दुष्कर्म , एक बार नहीं बल्कि बार-बार किया बलात्कार शादी का वादा कर अपने पास बुलाया फिर शादी से भी किया इनकार
खबरी प्रशाद दिल्ली प्रेरणा ढिंगरा
मध्य प्रदेश के भोपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत पर भी सवाल उठा दिया। जयपुर में भोपाल की एक डॉक्टर के साथ रेप की खबर आई है। आरोपी खुद भी एक डॉक्टर है। महिला का कहना है कि शादी के बहाने उसे जयपुर बुलाया गया, इसके बाद जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया।
जनिये पूरा मामला क्या था
महिला 27 वर्ष की है और भोपाल के मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम डॉ दर्शन राठौर है। युवक और युवती की दोस्ती 2023 जनवरी के समय दिल्ली एम्स में मेडिकल कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई। वहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा। छिंदवाड़ा की रहने वाली महिला फोन के जरिए दर्शन राठौर से बात किया करती थी। समय के साथ प्यार और भी गहरा हो गया।
दर्शन से पहली बार मिलने युवती दिसंबर 2023 में जयपुर आई। तब भी दर्शन ने महिला के साथ शादी का वादा किया। उस समय आरोपी ने पहली बार महिला के साथ उसकी मर्जी के बगैर संबंध बनाया। महिला फिर एक बार 26 जनवरी 2024 में दर्शन से मिलने जयपुर आई। युवती इस समय दर्शन के घर ही रुकी। इसके बाद दुष्कर्म का सिलसिला चलता रहा।
करीब 4 महीनो तक युवक ने युवती के साथ बलात्कार किया। महिला ने जब विरोध किया तो युवक ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट भी की। अप्रैल के महीने में युवती ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन युवक शादी के वादे से पीछे हट गया। महिला ने इसकी शिकायत भोपाल के खजूरी सड़क थाना में करवाई। पुलिस छानबीन में लगी हुई है।
शादी का झूठ वादा करके यौन संबंध बनाना क्या है बलात्कार?
आपको बता दे की शादी का वादा करके शादी से मुकर जाने पर भी भारत सरकार ने सख्त कानून बना रखे हैं। आईपीसी की धारा 375 के अनुसार अगर महिला की सहमति शारीरिक संबंध बनाने के लिए ना हो तो उसे बलात्कार माना जाता है और आईपीसी 90 की धारा के अनुसार झूठ बोलकर महिला से यौन संबंध के लिए हां बुलवाना भी बलात्कार ही है। 2023 में गृहमंत्री अमित शाह ने सेक्शन 69 पेश किया था, जिसके तहत महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके या नौकरी का झूठा वादा करके, प्रमोशन का लालच देकर या पहचान छिपाकर यदि यौन संबंध बनाया जाता है, तो उसे स्पष्ट तौर पर अपराध माना जाएगा और दोष साबित होने पर अपराधी को 10 साल की जेल होगी ।
युवतियों और महिलाओं क्या करे जब पहली बार किसी अनजान से करे मुलाकात
पिछले कुछ समय से लगातार मीडिया में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब महिलाएं किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आती हैं और अनजान व्यक्ति उनका नाजायज तरीके से फायदा उठाता है । किसी अनजान व्यक्ति से मेल मुलाकात के वक्त थोड़ी सी सावधानी अगर बरत ली जाए तो भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है ।
आजकल जमाना ऑनलाइन का है तो किसी भी व्यक्ति से अगर ऑनलाइन चैट करें या बात करें तो अपनी निजी जानकारी कभी ना शेयर करें ।
अगर कभी किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मुलाकात हो रही है तो कोशिश करें कि सार्वजनिक जगह पर मुलाकात करें ना कि किसी बंद कमरे में या बंद होटल में ।
जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात करें तो उसको इस तरीके से एहसास करते रहे की आपके वहां होने की जानकारी कुछ और लोगों को भी है । इससे अपराधी के मन में डर बैठता है और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने से वह डरता है ।
फिर भी अगर भविष्य में किसी प्रकार की किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले नजदीकी थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराए , ना कि चुप होकर बैठ जाए । किसी भी महिला का पहली बार अपराध होने पर चुप्पी साथ लेना अपराधी की हौसला अफजाई करता है और वह दूसरी बार अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है ।
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