सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के नए मेयर के नाम का किया एलान
चंडीगढ़ के नए मेयर बने कुलदीप टीटा
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने आप-कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया और भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। चुनाव अधिकारी को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिल मसीह ने झूठ बोला।
आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष प्रेम करने सोशल मीडिया पर लिखा
सत्यमेव जयते
सुप्रीम कोर्ट ज़िंदाबाद
सत्य की जीत हुई झूठे का मुँह काला। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिखा दिया कि भारत में संविधान ही सर्वोपरि है।और अनिल मशीह ने जो 8 वोट धोखे से इनवैलिड की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको वैद्य माना और अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टिट्टा का मेयर बनना तय हुआ है। हमारी यह माँग कि भाजपा को देश से माफ़ी माँगनी चाहिए।
इसी के साथ कांग्रेस ने भी सुप्रीम फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया एक्ट की है. कांग्रेस चंडीगढ़ के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भाजपा के कार्यकर्ता अनिल मसीह, जो मेयर चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी थे, ने यह कहकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की कि (पहले से ही)उन्होंने विरूपित मतपत्रों पर ‘X’ चिह्न लगाया था। इससे पता चलता है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर भी उन्हें कोई पछतावा नहीं है.
चंडीगढ़ कांग्रेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज 20 फ़रवरी 2024 को दिए गए फैसले का स्वागत करती है, जिसमें 8 अमान्य मतों की पुनर्गणना को वैध ठहराया गया और पुनर्मतगणना का आदेश दिया गया और 30 जनवरी 2024 को मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया। जहां तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के भाग्य का सवाल है, इस मामले की सुनवाई 26.02.2024 को सीडब्ल्यूपी 2878 ऑफ 2024 में होगी।
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