श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। इस केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर के सर्वे वाले केस को छोड़कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
इससे पहले, 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था।
हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। इसलिए हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली तारीख तक के लिए रोक लगा दी है।
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