75% रिजर्वेशन : जेजेपी करेगी सुप्रीमकोर्ट का रुख
दुष्यंत चौटाला हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाकर रहेगे: बलबीर कुमार सैनी
75% रोजगार आरक्षण कानून को लागू करवाने के लिए खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा।
जजपा ज़िला प्रवक्ता बलबीर कुमार सैनी, एडवोकेट ने कहा कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी है व आगे भी लड़ी जाएगी। हरियाणा में स्थापित उद्योग यहां के संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं।उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होता है। जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश के युवाओ को उनका हक कानूनी प्रक्रिया से राहत लेकर इस एक्ट को लागू करवाकर दिलाएँगे।यह हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है।उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता है।हमारे राज्य में लाखो उद्योग खुल चुके है पर नौकरी बाहरी राज्य के लोग कर रहे है।अगर यह ऐतिहासिक क़ानून लागू हो जाए तो हरियाणा के लाखों युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के युवाओं को उनका हक मिलेगा। इससे पहले भी 3 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने कानून लागू करने पर रोक लगा दी थी।इसके बाद गठबंधन सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटकाया तो 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रद्द कर 4 सप्ताह में फैसला देने का निर्देश दिया पर हाईकोर्ट में फैसला होने में डेढ़ साल लग गया।
जेजेपी ने अपना चुनावी वायदा पूरा करते हुए सरकार बनने के बाद नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी।15 जनवरी 2022 से यह ऐतिहासिक कानून लागू हो गया था।
बलबीर कुमार सैनी, एडवोकेट ने कहा कि जब से यह रोज़गार क़ानून दुष्यंत चौटाला जी ने लागू करवाया है तब से विपक्षी पार्टियों की नीद उड़ा रखी है। विपक्षी पार्टियों को पता है कि जब यह कानूनी अडचनो के बाद रोज़गार अधिनियम लागू होगा तो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नही सकता।प्रदेश के लोगो को आज पता है कि दुष्यंत चौटाला जो कहते है वो करके दिखाते है।
उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सैनी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में बहुत सी कानूनी त्रुटियां हैं जिसको लेकर जल्द ही इस फैसले को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी ताकि हरियाणा के युवाओं को उनका अधिकार दिलाया जा सके।
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