ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक- जिलाधीश
कहा, भारी वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है
-उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की प्रासंगिक धारा के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
पंचकूला, 9 नवंबर, जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिला की सीमा के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि इससे भारी वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है।
इसलिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में श्री सुशील सारवान (आईएएस), जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक मैग नियम और जिला मजिस्ट्रेट, के रूप में अन्य सक्षम शक्तियां इसके द्वारा संयुक्त पटाखों की लारिस की श्रृंखला के पटाखे और केवल ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाई हैं।
रोक कब तक रहेगी जारी-
जिलाधीश ने कहा कि यह रोक 01-11-2023 से 31-01-2024 की अवधि के लिए, जिला की सीमा के भीतर पटाखों के अलावा आतिशबाजी में बेरियम लवण पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे भारी वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है। ।
ग्रीन पटाखों की छूट इस प्रकार होगी-
जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने कहा कि दिवाली के दिन या गुरुपर्व आदि जैसे किसी अन्य त्योहार पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह रात 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात यानी 12ः00 बजे रात से सुबह 11ः55 बजे तक भी ऐसी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेजॅन आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और जिला में ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।
इन अधिकारियो को दिए दिशा निर्देश-
जिलाधीश श्री सारवान ने इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करें और माननीय शीर्ष न्यायालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, व्यक्तियों को इसके लिए पूर्ण सहयोग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
वहीं पुलिस उपायुक्त, पंचकूला इस अवसर पर उपरोक्त स्थल पर सुरक्षा, यातायात, कानून व शंाति बनाए रखना सुनिष्चित करेंगे तथा प्रर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मा नियुक्त करेगे व नियुक्त पुलिस बल को उक्त स्थल पर उपरोक्त डयूटी मेजिस्टेªट से संपर्क स्थापित करने के दिशा- निर्देश प्रदान करंेगे।
श्री पून्यदीप शर्मा, तहसीलदार पंचकूला, हैफेड भवन के पीछे पार्किंग, श्री हरदेव, नायब तहसीलदार, राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल रामगढ, श्री कुलदीप, नायब तहसीलदार, रायपुररानी नेताजी स्टेडियम रायपुररानी, श्री जितेंद्र गिल, नायब तहसीलदार, बरवाला गर्वंमेंट सीनियर सैंकेडरी स्कूल बरवाला, श्री विवेक गोयल तहसीलदार कालका हुडडा सैक्टर 28, सब्जी मंडी ग्राउंड पिंजौर राजकीय महाविद्याालय कालका आडिटोरियम के साथ वाला ग्राउंड के डयूटी मेजिस्टेªट नियुक्त किए गए है। इसके अलावा उपमंडलाधीष पंचकूला/कालका कानून व षाति बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रभारी होगें। वे इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करें और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश के कार्यालय में जमा करें।
उल्लंघना करने पर यह होगी कानूनी कार्रवाई-
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेश का अनुपालन न करने उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की प्रासंगिक धारा के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस लिए जरुरी है आदेशों की पालना
जिलाधीश ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के 2019 और 2021 में जारी निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि आतिशबाजी में नाइट्रेट होता है। जबकि, उपरोक्त उल्लिखित आदेश को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इस स्तर पर बेरियम नाइट्रेट के उपयोग की अनुमति केवल इसलिए दी गई है, क्योंकि यह संकेत दिया गया है कि समग्र रूप से इसका फॉर्मूलेशन 30 प्रतिशत कम प्रदूषणकारी होगा, वास्तव में यह प्रतिगामी होगा।
जनहित में ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों (सीरीज क्रैकर्स या लारिस) और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है।
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