ग्रामीण चैकीदार के विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव पारित करने से पूर्व गांव में इस विषय पर ग्राम सभा का आयोजन करना होगा अनिवार्य-उपायुक्त
पंचकूला, 8 नवंबर- उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने निर्देश दिए है कि यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई सरपंच ग्रामीण चैकीदार के विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव पारित करके उपमंडल अधिकारी (ना.) या तहसीलदार को भेजता है तो उसे यह प्रक्रिया करने से पूर्व गांव में इस विषय पर ग्राम सभा का आयोजन करना होगा।
श्री सुशील सारवान ने बताया कि इस ग्राम सभा में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस, अधिकारी व कर्मचारी तथा राजस्व विभाग का पटवारी मौजूद होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि सरपंच व ग्राम पंचायत चैकीदार के निलंबन प्रस्ताव को तथ्यों व प्रमाणों सहित ग्राम सभा के समक्ष रखेंगे। ग्राम सभा व मौजूद अधिकारी और कर्मचारी इन तथ्यों व प्रमाणों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगर ग्रामीण चैकीदार के निलंबन प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो उक्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी को ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ आगामी कार्रवाही करने की सिफारिश सहित भेजेगा।
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