पंचकूला में 1 दिसंबर को मेयर पद आरक्षण का ड्रॉ, तीन नगर निगमों के लिए प्रक्रिया होगी पूरी
अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के मेयर पदों का आरक्षण तय होगा
हरियाणा के तीन नगर निगमों—अंबाला, पंचकूला और सोनीपत—के मेयर पदों के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने तारीख तय कर दी है। 1 दिसंबर 2025 को पंचकूला स्थित स्थानीय निकाय विभाग मुख्यालय में ड्रॉ ऑफ लॉट की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह बैठक पूर्वाह्न 11 बजे होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ड्रॉ ऑफ लॉट की यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 और इसमें वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तीनों नगर निगमों में मेयर पद का आरक्षण—चाहे महिला, एससी, बीसी या अनारक्षित—इसी ड्रॉ के आधार पर घोषित होगा।

मंडल आयुक्तों व नगर निगम अधिकारियों को निर्देश
स्थानीय निकाय विभाग ने अंबाला एवं रोहतक मंडल आयुक्तों, तथा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों के आयुक्तों को बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तय समय पर उपस्थित रहने और बैठक की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए कहा गया है।

जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है कार्यकाल
तीनों नगर निगमों का कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में मेयर चुनाव की तैयारियां पूर्ण गति पर हैं। नए आरक्षण के निर्णय के बाद ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
वीडियोग्राफी और जलपान की विशेष व्यवस्था
पत्र में यह भी उल्लेख है कि बैठक के सुचारू संचालन के लिए वीडियोग्राफी, जलपान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँगी। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सफल आयोजन के निर्देश दिए हैं।





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