नगर निगम की लापरवाही से युवक की मौत: अदालत ने इलेक्ट्रीशियन को एक साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना
जिला अदालत ने नगर निगम की लापरवाही से हुई एक किशोर की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नगर निगम के इलेक्ट्रीशियन राजेश कुमार को एक साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की पूरी राशि मृतक के पिता को सौंपी जाएगी।
सरकारी वकील डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडवोकेट प्रदीप ने जानकारी दी कि यह मामला वर्ष 2017 का है। पंचकूला के सेक्टर 11-14 की डिवाइडिंग रोड पर लगे बिजली के खंभे में करंट आने से 17 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे।
करीब आठ साल की लंबी सुनवाई के बाद जिला अदालत ने माना कि नगर निगम के इलेक्ट्रीशियन राजेश की लापरवाही के चलते ही युवक की मौत हुई। अदालत ने राजेश को दोषी करार देते हुए एक साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया।
एडवोकेट प्रदीप ने कहा कि यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए देर से मिला न्याय है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!