पत्रकार से पंगा करना स्वीट्स शॉप के मालिक को पड़ा महंगा , कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
अदालत ने कहा—”ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी”
₹2 ज्यादा चार्ज करना पड़ा महंगा , अब कटेंगे 1 साल जेल में
पंचकूला
पत्रकार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पंचकूला जिला अदालत ने सोमपाल स्वीट्स, सेक्टर-25 के मालिक निखिल गोयल को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें चंडीमंदिर थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
दोषी की पहचान निखिल गोयल, निवासी रामगढ़ के रूप में हुई है। शिकायत हिंदुस्तान टाइम्स के फोटो पत्रकार संत अरोड़ा ने दर्ज करवाई थी, जिनके साथ घटना के दौरान न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया।
क्या है मामला?
5 फरवरी 2019 को दोपहर के समय संत अरोड़ा सेक्टर-25 स्थित न्यू गोयल स्वीट्स से समोसे और वेरका दही की डिब्बी खरीदने गए थे। दही की डिब्बी पर 16 रुपये एमआरपी अंकित थी, लेकिन दुकानदार ने 18 रुपये वसूल किए। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो दुकानदार ने बदतमीजी से जवाब देते हुए दुकान से बाहर निकाल देने की धमकी दी।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने और फोटो खींचने की कोशिश के दौरान दुकानदार ने गाली-गलौज करते हुए अरोड़ा के साथ मारपीट की और कैमरा छीनने की कोशिश की। संत अरोड़ा ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और चंडीमंदिर थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया।
अदालत का कड़ा रुख !
सुनवाई के दौरान दोषी पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की, यह तर्क देते हुए कि वह विवाहित है और अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करता है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि यह उसका पहला अपराध है।
हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पत्रकारों पर हमला न केवल व्यक्ति विशेष पर हमला है, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी चोट है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में एक सख्त और स्पष्ट संदेश जाए कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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