12 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होगी तो कितना देना होगा टैक्स?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। इसके तहत, 12 लाख रुपये तक कमाई करने वाले टैक्सपेयर्स को नई कर व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने से यह राहत 12.75 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी। यानी, अब 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी पाने वाले लोग टैक्स के दायरे से बाहर होंगे।
हालांकि, इस सीमा से ऊपर आय पर टैक्स कैसे लगेगा, इसे लेकर कई सवाल हैं। आइए जानते हैं, अगर किसी की सालाना आय 12.75 लाख रुपये से अधिक है तो उसे कितना टैक्स देना होगा।
13 लाख रुपये की आय पर टैक्स
यदि किसी की सालाना सैलरी 13 लाख रुपये है, तो वह 16 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आ जाएगा। इस स्लैब के तहत, उसे अपनी सैलरी पर 15% टैक्स देना होगा। पहले 16 लाख रुपये तक सालाना आय पर 1.70 लाख रुपये टैक्स लगता था, लेकिन अब यह घटकर 1.20 लाख रुपये हो गया है।
20 लाख रुपये की आय पर टैक्स
यदि किसी की सालाना आय 20 लाख रुपये है, तो वह 20 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आ जाएगा, जिसमें 20% टैक्स लगता है। पहले इस स्लैब में 2.90 लाख रुपये टैक्स लगता था, लेकिन अब यह घटकर 2 लाख रुपये हो जाएगा।
12.75 लाख से एक रुपया ज्यादा सैलरी पर टैक्स
अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर किसी की आय 12.75 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा है, तो उसे कितना टैक्स देना होगा। इसके हिसाब से, 12.75 लाख रुपये से अधिक आय पर 76,000 रुपये टैक्स भुगतान करना होगा।
इस बजट से मध्यवर्गीय टैक्सपेयर्स को बड़ा लाभ होगा, जिससे उनके खर्चे में भी राहत मिलेगी।
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