पर्यटकों के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का सख्त आदेश, नहीं माने तो लगेगा जुर्माना
पर्यटकों के लिए गारबेज बैग अनिवार्य, प्लास्टिक और कूड़ा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को प्लास्टिक और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पर्यटकों के लिए गारबेज बैग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। जल्द ही पर्यटन विभाग इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें हर पर्यटक वाहन में गारबेज बैग अनिवार्य होंगे। यदि किसी वाहन में गारबेज बैग नहीं पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पर्यटकों को गारबेज बैग के बारे में जानकारी देना अनिवार्य
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा ने आदेश दिया है कि टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी और वाहन चालक की जिम्मेदारी होगी कि वे पर्यटकों को गारबेज बैग के बारे में जानकारी दें। पर्यटन विभाग भी पर्यटकों को इस बारे में जागरूक करेगा।
कूड़ा फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर हर साल एक से डेढ़ करोड़ पर्यटक आते हैं, जिनमें से कुछ पर्यटक पहाड़ों पर गंदगी फैलाते हैं। कोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे पर्यटकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली सुनवाई 1 अगस्त को निर्धारित की गई है।
टास्क फोर्स का गठन
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह प्लास्टिक कचरा मुक्त राज्य बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करे। इस टास्क फोर्स में नगर परिषदों, नगर निगमों, नगर पंचायतों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, पर्यटन विकास निगम, वन विभाग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह विशेष टास्क फोर्स पहाड़ियों पर फैले कचरे, खासकर प्लास्टिक कचरे की सफाई पर ध्यान केंद्रित करेगी।
हर तीन महीने में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगी रिपोर्ट
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समन्वयक के रूप में काम करेंगे। वे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हर तीन महीने में एक निगरानी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
ट्रैकिंग मार्गों पर विशेष ध्यान
कोर्ट ने सरकार को ट्रैकिंग मार्गों पर पर्यटकों द्वारा लाए जाने वाले प्लास्टिक कचरे का आकलन करने के लिए चेक प्वाइंट स्थापित करने और ट्रैकिंग मार्गों पर स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर विचार करने का निर्देश दिया है। प्राथमिकता वाले ट्रैकिंग मार्गों में खीरगंगा, हामटा, बिजली महादेव, साच पास, ब्यास कुंड, श्रीखंड महादेव, मणि महेश यात्रा, चूड़धार, त्रिउंड और चांसल शामिल हैं।
ग्रीन टैक्स वसूली
कोर्ट ने सुझाव दिया है कि हिमाचल में पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए यहां आने वाले पर्यटकों से ग्रीन टैक्स वसूला जाना चाहिए, जैसा कि सिक्किम और भूटान में किया जाता है। लाहौल-स्पीति के डीसी को पर्यटकों से वसूले जा रहे ग्रीन टैक्स पर अगली सुनवाई में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
अवैध प्लास्टिक पर सख्ती
कोर्ट ने राज्य सरकार को बाहरी राज्यों से आने वाली प्लास्टिक कंपनियों का पंजीकरण करने का आदेश दिया है, ताकि पता चल सके कि राज्य में कितना प्लास्टिक आ रहा है और उसे कहां डंप किया जा रहा है। अवैध रूप से प्लास्टिक लाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कोर्ट के आदेश पर नजर: पर्यटन निदेशक
पर्यटन निदेशक मानसी सहाय ने कहा कि हम तीन सप्ताह से इस पर काम कर रहे हैं और अगले सप्ताह तक कोई निर्णय लेंगे। फिलहाल हम कोर्ट के आदेश पर नजर रख रहे हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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