सुप्रीम कोर्ट का आदेश: शंभू बॉर्डर बंद रहेगा, JCB लेकर प्रदर्शन की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को फिलहाल बंद ही रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने किसानों को JCB लेकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है और कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों और सरकार, दोनों का पक्ष सुनेगी।
शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ: बुधवार, 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने को लेकर हुई सुनवाई में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। कोर्ट ने कहा कि वह प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी बनाएगा जो इस विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। पंजाब और हरियाणा इस कमेटी के लिए नाम सुझा सकते हैं।
बॉर्डर फिलहाल बंद रहेगा: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक यह कमेटी अपना काम नहीं कर लेती, तब तक शंभू बॉर्डर बंद ही रहेगा। इसके बाद ही पंजाब और हरियाणा आपस में बातचीत करके बैरिकेड हटाने पर काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाएँगे। तब तक दोनों राज्य यथास्थिति बनाए रखें।
प्रदर्शन के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि किसान प्रदर्शन के नाम पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ लेकर आना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान इस तरह के प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी की बात कही।
पंजाब का पक्ष और आर्थिक नुकसान: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का पक्ष भी सुना, जिसमें कहा गया कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर फरवरी महीने से ही बंद है, जहाँ किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। उन्होंने हाल ही में 15 अगस्त को दिल्ली आकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले: हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बैरिकेड हटाने का आदेश दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने हाई कोर्ट के फैसले को अभी के लिए रोक दिया है।
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने किसानों के आंदोलन और बॉर्डर पर जारी गतिरोध को नए सिरे से ध्यान में लाया है। आगे की स्थिति पर अब सबकी निगाहें कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर टिकी होंगी।
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