9 से ज्यादा सिम लेने पर 50 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा
नया टेलिकॉम कानून लागू
खबरी प्रशाद, नई दिल्ली:
26 जून से देश में नया ‘टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है। अब कोई भी भारतीय नागरिक जीवनभर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अधिक सिम लेने पर 50 लाख तक का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है।
नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर करने या सस्पेंड करने की अनुमति भी देता है। जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट के लोग अधिकतम 6 सिम ही ले सकेंगे।
प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेना आवश्यक होगा और टेलिकॉम कंपनियों को शिकायतों के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा। नया कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा और ट्राई एक्ट 1997 को संशोधित करेगा।
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