AAP के जारी किए फुटेज से ‘जजों की जान को खतरा’, हाईकोर्ट ने सुनिता केजरीवाल को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को नोटिस जारी किया। यह नोटिस एक याचिका के संबंध में जारी किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुनीता केजरीवाल ने पुलिस कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की पेशी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।
क्या है याचिका जिस पर जारी हुआ है इतने लोगों को नोटिस
यह याचिका दिल्ली के वकील वैभव सिंह द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। अरविंद केजरीवाल उस समय दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अदालत को संबोधित कर रहे थे। याचिका में विशेष जांच दल (SIT) के गठन और इस वीडियो को पोस्ट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कार्यों से ट्रायल कोर्ट के जजों की जान को खतरा हो सकता है।
केजरीवाल ने साजिश के तहत जारी कराया वीडियो
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। आम आदमी पार्टी और अन्य पक्षों के सदस्यों ने अदालत की कार्रवाई को प्रभावित करने के उद्देश्य से वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की, और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया।
क्या हो सकती है कार्यवाही
अगर जांच में आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो जारी किए गए थे, उन्हें हटाने का निर्देश दिया जा सकता है।
इस मामले में सुनीता केजरीवाल के साथ अक्षय मल्होत्रा, नागरिक इंडिया, प्रमिला गुप्ता, विनीत जैन और डॉक्टर रमेश कुमार यादव पर भी कार्यवाही की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
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