केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा
शराब निति मामले में दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत का फैसला कोर्ट द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी तो वहीं ED की तरफ से ASG एसवी राजू और SG तुषार मेहता ने दलीलें दी।
आज सुनवाई शुरू होते ही ED की ओर से ASG एसवी राजू ने कहा कि 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन की बात कही गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 1100 करोड़ अटैच किए जा चुके हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने कहा था कि 100 करोड़ का मामला है, ये सैकड़ों करोड़ कैसे हो गए? इस पर ED ने कहा कि ये पॉलिसी के फायदे हैं। कोर्ट ने ED से केजरीवाल की केस डायरी मांगी।
करीब डेढ़ घंटे दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ED के वकील से पूछा कि क्या आप 1 बजे तक अपनी बातें खत्म कर पाएंगे। फिर हम लंच के बाद केजरीवाल को आधा घंटा देंगे। इस पर ASG राजू ने कहा कि हमें नहीं लगता कि आज हम अपनी दलील पूरी कर पाएंगे।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 12.30 बजे हम अंतरिम बेल पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। इलेक्शन चल रहे हैं, यह आम हालात नहीं है। वह आदी नहीं हैं।
इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि हम क्या उदाहरण रख रहे हैं। क्या दूसरे लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ इस आधार पर कोई फर्क होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं।
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