छूट का लाभ लेने में 2 दिन शेष, शनिवार व रविवार को खुलेंगे नगर निगम के काउंटर
नागरिक भरे अपना सम्पत्ति कर : अभिषेक मीणा निगमायुक्त।
31 दिसंबर छूट का आखिरी दिन,
31 दिसंबर छूट का आखिरी दिन,
प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित कर उठाएं छूट का लाभ
मीनाक्षी वालिया, करनाल 29 दिसंबर: बकाया सम्पत्ति कर भरने में मिल रही छूट को केवल 2 दिन बचे हैं। इसे देखते नगर निगम की ओर से अवकाश के बावजूद शनिवार व रविवार को नागरिक सुविधा केन्द्र यानि सी.एफ.सी. के काउंटर सम्पत्ति कर भरने के लिए खुले रहेंगे, ताकि नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर छूट का लाभ उठा सकें। समय प्रात: 10 से दोहपर 3 बजे तक रहेगा। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने यह जानकारी दी।
31 दिसंबर तक मिलेगा छूट का लाभ- उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश के सम्पत्ति कर दाताओं को अच्छी-खासी छूट का लाभ दिया जा रहा है, जिसका शहरवासी फायदा भी उठा रहे हैं। छूट की जानकारी देते उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर दाता आगामी 31 दिसम्बर 2023 तक, वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सम्पत्ति कर से जुड़े सभी बकायों की एकमुश्त अदायगी करने पर समस्त ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। ऐसा करने वाले नागरिक को सम्पत्ति कर की बकाया मूल राशि यानि एरियर पर भी 15 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई यानि स्व-प्रमाणित करना होगा।
मीनाक्षी वालिया, करनाल 29 दिसंबर: बकाया सम्पत्ति कर भरने में मिल रही छूट को केवल 2 दिन बचे हैं। इसे देखते नगर निगम की ओर से अवकाश के बावजूद शनिवार व रविवार को नागरिक सुविधा केन्द्र यानि सी.एफ.सी. के काउंटर सम्पत्ति कर भरने के लिए खुले रहेंगे, ताकि नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर छूट का लाभ उठा सकें। समय प्रात: 10 से दोहपर 3 बजे तक रहेगा। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने यह जानकारी दी।
31 दिसंबर तक मिलेगा छूट का लाभ- उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश के सम्पत्ति कर दाताओं को अच्छी-खासी छूट का लाभ दिया जा रहा है, जिसका शहरवासी फायदा भी उठा रहे हैं। छूट की जानकारी देते उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर दाता आगामी 31 दिसम्बर 2023 तक, वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सम्पत्ति कर से जुड़े सभी बकायों की एकमुश्त अदायगी करने पर समस्त ब्याज माफी का लाभ ले सकते हैं। ऐसा करने वाले नागरिक को सम्पत्ति कर की बकाया मूल राशि यानि एरियर पर भी 15 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई यानि स्व-प्रमाणित करना होगा।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार की ओर से सभी कर दाताओं को, आगामी 31 दिसंबर तक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करने पर, चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि देरी से भुगतान करने पर प्रति मास डेढ प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को इस अच्छी-खासी छूट का लाभ उठाना चाहिए।
निगम के खजाने में साढे 10 करोड़ रुपये टैक्स जमा– उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक करीब साढे 10 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर को एन.डी.सी. पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की भी सुविधा है। ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को चालू वित्त वर्ष के बिल पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
निगमायुक्त ने नगर निगम के सभी सम्पत्ति कर दाताओं व बकायादारों से अपील कर कहा है कि वह सरकार की इस घोषणा का लाभ उठाएं और जो भी सम्पत्ति कर देय बनता है, उसे नगर निगम के खजाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कर और निगम के अन्य आय स्त्रोतों से जो भी धनराशि इकठ्ठी होती है, वह शहर के विकास कार्यों पर ही खर्च की जाती है।
निगम के खजाने में साढे 10 करोड़ रुपये टैक्स जमा– उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक करीब साढे 10 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर को एन.डी.सी. पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की भी सुविधा है। ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को चालू वित्त वर्ष के बिल पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
निगमायुक्त ने नगर निगम के सभी सम्पत्ति कर दाताओं व बकायादारों से अपील कर कहा है कि वह सरकार की इस घोषणा का लाभ उठाएं और जो भी सम्पत्ति कर देय बनता है, उसे नगर निगम के खजाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कर और निगम के अन्य आय स्त्रोतों से जो भी धनराशि इकठ्ठी होती है, वह शहर के विकास कार्यों पर ही खर्च की जाती है।
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